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पुलिस की सख्ती: लालकुआं में आरोपी पर गुंडा एक्ट, 6 महीने तक रहेगा जिला से बाहर

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हल्द्वानी

SSP NAINITAL डॉ0 मंजुनाथ टी0सी0 के नेतृत्व में जनपद को अपराध मुक्त बनाने हेतु गुंडा एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में *माननीय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल* द्वारा *थाना लालकुआं क्षेत्र के गुंडा कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह* निवासी जयपुर बीसा हल्दुचौड़ लालकुआं नैनीताल को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए।
उक्त आदेश के क्रम में *प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं* के नेतृत्व में *उप निरीक्षक शंकर नयाल प्रभारी चौकी हल्दुचौड़* द्वारा दिनांक 24.02.2026 को *गुंडा कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह* निवासी जयपुर बीसा हल्दुचौड़ थाना लालकुआं *जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल की सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। इस अवधि के दौरान बिना किसी आधिकारिक आदेश के जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई।*

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली लालकुआं में 06 अभियोग दर्ज है।

1- FIR N0- 132/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।
2- FIR N0-227/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
3- FIR N0-364/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।
4- FIR N0-171/2022 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
5- FIR N0-16/2022 अन्तर्गत धारा 110जी, सी.आर.पी.सी.
6- FIR N0-197/2023 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।

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सुरेश उपाध्याय

संपादक चारधाम एक्सप्रेस न्यूज़

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