काशीपुर (महानाद) : कई लोगों की तरह एक पति-पत्नी का विदेश जाने का सपना टूट गया। और विदेश जाकर भी उन्हें वापिस लौटना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर आईटीआई थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम बांसखेडा कलां, रायपुर, थाना आई.टी.आई., काशीपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी सतनाम सिंह पुत्र बस्सन सिंह ने गुरू तेग बहादुर साहिब जी ईमीग्रेशन मार्केट, बाजपुर रोड, थाना आई.टी.आई., काशीपुर के मालिकों पर उनके बेटे और बहू को विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।
सतनाम सिंह ने धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की कोर्ट में प्रार्थग्ना पत्र दाखिल कर बताया कि वह अपने पुत्र गुरदीप सिंह व उसकी पत्नी को विदेश हॉन्गकॉन्ग भेजना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने गुरू तेगबाहदुर साहिब जी ईमीग्रेशन मार्केट, बाजपुर रोड, काशीपुर के प्रोपराईटर सुखदेव सिंह व जोगा सिंह पुत्रगण हरदयाल सिंह से बातचीत की। इन लोगो ने उन्हें बताया कि हम काफी लोगों को विदेश भिजवा चुके हैं तथा वहां पर जाकर कार्य पर लगवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उन्होंने बताया कि आपके पुत्र गुरदीप सिंह व उसकी पत्नी पिंकी को विदेश भेजने में 10 लाख रुपये खर्च होगे और इनके वर्क वीजा के अनुसार वहां पर कार्य पर लगवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी।
सतनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने उक्त दोनों व्यक्यिों की बात पर विश्वास कर दिनांक 10-08-2024 को अपने पुत्र गुरदीप के बैंक खाते से 50 हजार रुपये, दिनांक 12-08-2024 को 10 हजार रुपये, दिनाक 20-08-2024 को पांच लाख रुपये चैक के माध्यम से, दिनाक 22-08-2024 को 90 हजसा रुपये, दिनांक 22-08-2024 को 9,277 रुपये अपने बैंक खाते से आरएनएफआई मनी प्रा.लि. को यूएसए की करेंसी दिलाने के लिये थे और शेष 3,40,000 रुपये कुल 10 लाख रुपये सुखदेव व जोगा सिंह को नकद अदा कर दिये।
सतनाम सिंह ने बताया कि दिनांक 29-08-2024 को इन दोनों लोगों ने उनके पुत्र व उसकी पत्नी को हॉन्गकॉन्ग भिवजवा दिया। वहां जाकर उसके पुत्र व उसकी पत्नी पिंकी ने वीजा हॉन्गकॉन्ग की सरकार को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपका यह वीजा टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा नहीं है। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने सुखदेव व जोगा सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं हम वहां की सरकार से बात करके आपको बताते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने जब जोगा सिंह व सुखदेव सिंह बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम वहां पर भिजवाना है, इस पर उन्होंने कहा कि आपने 10 लाख रुपये यह कहकर लिये थे आप मेरे पुत्र व पुत्रवधु को वर्क वीजा पर भिजवा रहे और वहां पर काम पर लगवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी तो इस पर उक्त सुखदेव सिंह व जोगा सिंह ने प्रार्थी को मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए अपने कार्यालय से यह कहते हुए भगा दिया कि वहां पर काम लगवाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नही है। जिसके बाद उन्होंने मजबूर होकर दिनांक 06-09-2024 को अपने खर्चे से टिकट कराकर अपने पुत्र गुरदीप सिह व उसकी पत्नी पिंकी को वापस बुला लिया।
सतनाम सिंह ने बताया कि उसके बाद उन्होंने व उनके पुत्र ने कई बार सुखदेव सिंह व जोगा सिंह बात की लेकिन इन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और रुपये वापस करने से मना कर दिया। उन्होंने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। र्कोअ के आदेश पर पुलिस ने सुखदेव सिंह व जोगा सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई दीवान सिंह बिष्ट के सुपुर्द की है।




