Home » उत्तराखंड » हल्द्वानी: अब खुली गाड़ी में नहीं होगा खनिज सामग्री ढुलान, डीएम ने जारी किए आदेश

हल्द्वानी: अब खुली गाड़ी में नहीं होगा खनिज सामग्री ढुलान, डीएम ने जारी किए आदेश

Share Now

Haldwani News- जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जनपद में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों एवं संबद्ध खनिज परिवहन वाहनों द्वारा बिना ढके खनिज परिवहन तथा वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव के कारण धूल प्रदूषण, जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव एवं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने खनिज सामग्री परिवहन से संबंधित वाहन खनिज सामग्री ले जाते समय मजबूत तिरपाल से पूर्ण रूप से ढककर ही परिवहन करेंगे। खुला परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी स्टोन क्रशर परिसर में धूल नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाए।

खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में सभी उपकरण कार्यशील स्थिति में अनिवार्य होंगे— फ्रंट एवं रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्क लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नम्बर प्लेट हों।

उन्होंने निर्देश दिए कि उल्लंघन की स्थिति में चालान, वाहन निरुद्धीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को नियमित चेकिंग अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Picture of सुरेश उपाध्याय

सुरेश उपाध्याय

संपादक चारधाम एक्सप्रेस न्यूज़

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Also Read This

Panchang

Live Score