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सैनिकों और पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स पर छूट: जानिए क्या कहते हैं नियम

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देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाले भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई तरह की बातें वायरल होती रहती हैं, लेकिन वास्तविक नियम कुछ अलग हैं।

दरअसल, The Indian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901 के तहत यदि कोई सैनिक ड्यूटी पर है और सरकारी सैन्य वाहन से सफर कर रहा है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे में टोल प्लाजा पर जवान को अपना पहचान पत्र और ड्यूटी से संबंधित दस्तावेज दिखाने होते हैं।

हालांकि, यदि कोई सैनिक अपनी निजी कार या बाइक से यात्रा कर रहा है और ड्यूटी पर नहीं है, तो उसे आम नागरिकों की तरह टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। केवल सेना का पहचान पत्र दिखाने से छूट नहीं मिलती। यह व्यवस्था National Highways Fee Rules, 2008 में स्पष्ट रूप से दर्ज है।

छूट पाने के लिए सैनिकों के पास ड्यूटी ऑर्डर या ट्रांजिट पास, यूनिट का अधिकृत पत्र और वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वहीं, सेवानिवृत्त सैनिकों को इस छूट का लाभ नहीं मिलता। हालांकि, कई बार पूर्व सैनिकों ने सम्मान स्वरूप यह सुविधा दिए जाने की मांग उठाई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ है।

साफ है कि टोल टैक्स पर छूट केवल ड्यूटी पर तैनात सैनिकों और सैन्य वाहनों को ही दी जाती है, निजी वाहनों या रिटायर्ड सैनिकों को नहीं।

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सुरेश उपाध्याय

संपादक चारधाम एक्सप्रेस न्यूज़

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